जेल से बेल तक कैसे पल-पल बीते सलमान एंड फैमिली के 48 घंटे
जोधपुर। सुपर स्टार सलमान खान की लाइफ भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं हैं, फिल्मी हीरो के जीवन की तरह उनकी लाइफ में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म की पटकथा पहले से लिखी होती है, जिसमें ये पता है कि कौन सा पल कब आएगा लेकिन सलमान की रीयल लाइफ की कहानी के बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं। पूरे 48 घंटे की उलझन, परेशानी, तनाव, दवाब के बाद आखिरकार शनिवार को अभिनेता सलमान खान को काले हिरण केस में जमानत मिल गई है।

सलमान खान को मिली जमानत
सलमान और उनके घरवालों के लिए ये किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, बीते 48 घंटे उनके और उनकी फैमिली के लिए किसी कुठाराघात से कम नहीं थे। सलमान को बेल मिल जाए, इसके लिए पहले शुक्रवार को बहस हुई, जिस पर जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। तमाम दलीलों के पेश होने के बाद जज रवींद्र कुमार जोशी ने कहा कि वो फैसला शनिवार को सुनाएंगे।

परिवारवालों की जान में जान आई
जिसकी वजह से सलमान खान को जोधपुर में दूसरी रात भी काटनी पड़ी, जैसे-तैसे सवेरा हुआ और लोगों की निगाहें एक बार फिर से कोर्ट की ओर लगीं लेकिन जोशी ने कहा कि फैसला लंच के बाद आएगा। सलमान और उनके परिवार की सांसें ऊपर-नीचे हो रही थीं कि कहीं आज अगर बेल नहीं मिली तो संडे की छुट्टी होने के कारण सलमान को सोमवार तक का इंतजार करना होगा क्योंकि हाईकोर्ट मंडे को ही खुलेगा।

खामोशी के बाद जोशी बोले 'बेल ग्रांटेड'
लेकिन सलमान के तमाम चाहने वालों की दुआएं उस वक्त रंग ले आई , जिस वक्त लंच के बाद जज रवींद्र कुमार जोशी कोर्ट रूम पहुंचे और लंबी खामोशी के बाद बोले 'बेल ग्रांटेड', उनके मुंह से निकले ये दो शब्द सलमान खान और उनकी फैमिली के लिए किसी वरदान से कम नहीं थे। जिसे सुनने के बाद सलमान की दोनों बहनों के चेहरे पर छाई उदासी एक सेंकड में ही मुस्कान में बदल गई।

काले हिरण केस में पांच साल की सजा
आपको बता दें कि काले हिरण केस में पांच साल की सजा होने के बाद सलमान खान गुरूवार से जोधपुर जेल में बंद हैं, सलमान खान के वकील ने बताया कि सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी की अदालत ने 25,000 रुपये के दो स्योरिटी बॉन्ड (यानी की कुल 50, 000) पर उन्हें जमानत दे दी है।

विश्नोई समाज
बेल मिलने के बाद विश्नोई समाज के वकील महिपाल विश्नोई ने कहा कि अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलके जमा करने का आदेश दिया है। वह अदालत की अनुमित के बिना देश नहीं छोड़ सकते और 7 मई को उन्हें निजी तौर पर अदालत में पेश होने पड़ेगा।












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