ब्लैक मनी केस: चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को मद्रास हाईकोर्ट ने दी राहत
नई दिल्ली। मद्रास हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को बड़ी राहत दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू के अभियोजन के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद अब आयकर विभाग चिदंबरम के परिवार के खिलाफ केस नहीं चला सकेगा।
इस मामले में पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति और बहू ने आयकर विभाग द्वारा काले धन कानून के तहत अभियोजन को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिसपर शुक्रवार को जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद का एक खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया। 3 सितंबर को इस खंडपीठ में मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
यह मुद्दा तीनों सदस्यों द्वारा विदेशी संपत्तियों और बैंक खातों की कथित रूप से जानकारी नहीं देने से जुड़ा है। आयकर विभाग के अनुसार, चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू 5.37 करोड़ की विदेशी संपत्ति का ब्योरा देने में असमर्थ रहे थे। आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि कार्ति ने ब्रिटेन के मेट्रो बैंक में अपने विदेशी बैंक खातों और अमेरिका में नैनो होल्डिंग्स एलएलसी में निवेश का खुलासा नहीं किया है।