केजरीवाल के धरने पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- किसने दी धरने की अनुमति

नई दिल्ली: एलजी अनिल बैजल से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री सत्‍येंद्र जैन अनशन पर हैं। दिल्ली में चल रहे सियासी घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल को 4 राज्यों के सीएम का समर्थन भी मिला था। 8 दिनों से धरने पर बैठे सीएम केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिसपर हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि किसकी अनुमति से वो धरने पर बैठे हैं।

BJP MLA Vijender Gupta approaches Delhi High Court seeking an order to CM Arvind Kejriwal to end his strike.

जबकि इस धरने को लेकर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची है। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने हाई कोर्ट से अपील की है कि केजरीवाल के धरने को खत्म कराया जाए। वहीं इस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि आईएएस अफसरों ने रविवार को माना था कि वो दिल्ली सरकार के मंत्रियों द्वारा बुलाई बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं।

वकील की दलीलों पर हाई कोर्ट ने कहा कि तो क्या इसलिए धरना कर रहे हैं? इस प्रकार के धरने की इजाजत किसने दी। वकील ने जबाव दिया कि ये व्यक्तिगत फैसला था, कोर्ट ने फिर पूछा कि क्या इसका अधिकार है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी के घर पर जाकर आप धरना नहीं कर सकते हैं, इसकी अनुमति किसने दी।

बता दें कि पिछले सात दिनों से आईएएस अफसरों की हड़ताल खत्म कराने की मांग को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपने मंत्रिमंडल सहयोगी सत्येंद्र जैन और गोपाल राय के साथ धरना दे रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली का सियासी पारा भी काफी चढ़ा हुआ है।

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