Birth Certificate: बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर किसका धर्म लिखने जा रही है सरकार? माता-पिता के लिए जरूरी है खबर
Childbirth Registration News: बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नया मॉडल तैयार किया है। जिसके मुताबिक अब बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रेशन के वक्त माता और पिता दोनों के धर्म को अलग-अलग दर्ज किया जाएगा। यानी बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पर माता-पिता दोनों का धर्म लिखा होगा।

इन नियमों को लागू करने से पहले राज्य सरकारों द्वारा अपनाना और अधिसूचित करना होगा। भारत में चली आ रही वर्तमान प्रथा में केवल बच्चे के परिवार यानी पिता का धर्म ही दर्ज किया जाता था। हालांकि राज्यों ने अभी तक नए नियम अधिसूचित नहीं किए हैं।
Childbirth Registration: नए नियम में क्या होगा बदलाव?
- अब सरकार द्वारा प्रस्तावित "फॉर्म नंबर 1-जन्म रिपोर्ट (Form No.1-Birth Report) बच्चे के "धर्म के लिए" टिक मार्क चयन की अनिवार्य वाले कॉलम का विस्तार किया जाएगा, जिसमें अब "पिता का धर्म" और "मां का धर्म" दोनों अलग-अलग से बताया जाएगा। वहीं गोद लिए गए बच्चे के माता-पिता के लिए भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं।
- द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 11 अगस्त को संसद द्वारा पारित जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के मुताबिक, जन्म और मृत्यु डेटाबेस को राष्ट्रीय स्तर पर बनाए रखा जाएगा।
- इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर), मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, संपत्ति पंजीकरण जैसे अन्य डेटाबेस के लिए किया जा सकता है।
- कानून के मुताबिक जो पिछले साल 1 अक्टूबर को प्रभावी हुआ, देश में सभी रिपोर्ट किए गए जन्म और मृत्यु को केंद्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली (crsorgi.gov.in) पोर्टल के जरिए डिजिटल रूप से रजिस्टर किया जाना है।
कहां-कहां होगा बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल?
- इस प्रणाली के तहत जारी डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन लेने सहित अलग-अलग सेवाओं के लिए जन्म तिथि (D.O.B) साबित करने के लिए एक दस्तावेज बन जाएगा।
- नए मसौदा के मुताबिक किसी भी जन्म रजिस्टर में दो भाग शामिल होते हैं, कानूनी जानकारी और सांख्यिकीय जानकारी। माता-पिता के धर्म की जानकारी सांख्यिकीय जानकारी के लिए रखी जानी है।
- कानूनी जानकारी से संबंधित जन्म रजिस्टर फॉर्म का विस्तार आधार संख्या, और माता-पिता दोनों के मोबाइल और ई-मेल आईडी अगर हैं, तो उन्हें भी रिकॉर्ड करने के लिए कहा गया है।
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