Bilkis Bano Case: बिलकिस बानो के दोषियों को कैसे रिहा किया जा सकता है? गुजरात सरकार से SC ने पूछे ऐसे 6 सवाल
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो संग रेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में 17 अगस्त को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई सवाल पूछे।
Bilkis Bano Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो संग रेप और उसके परिवार की हत्या के मामले में सुनवाई की। इस दौरान मामले में दोषी ठहराए गए लोगों को समय से पहले रिहाई देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुजरात सरकार से कई सवाल पूछे।
कोर्ट ने पूछा कि उम्र कैद की सजा काटने वालों को 14 साल के बाद कैसे रिहा किया जा सकता है? अन्य कैदियों को भी ऐसी राहत क्यों नहीं दी जाती? केवल इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया? दरअसल, सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुइयां की बेंच ने की। कोर्ट ने गुजरात सरकार से इसी तरह के कई सवाल पूछे। साथ ही मामले में राज्य से विस्तृत जवाब मांगा है। आइए जानते हैं कौन से हैं ये सवाल?

- उम्र कैद की सजा काटने वालों को 14 साल के बाद कैसे रिहा किया जा सकता है?
- अन्य कैदियों को भी ऐसी राहत क्यों नहीं दी जाती?
- केवल इन दोषियों को चुनिंदा तरीके से नीति का लाभ क्यों दिया गया?
- कहां तक इस नियम को लागू किया जाएगा?
- अगर ये नियम है तो फिर हमारी जेल दोषियों से क्यों भरी पड़ी है?
- जब मुकदमा गोधरा में नहीं चलाया गया तो गोधरा कोर्ट की राय क्यों मांगी गई?
क्या है मामला?
मालूम हो कि मामला 2002 का है। गोधरा ट्रेन अग्निकांड की घटना के बाद सांप्रदायिक दंगे भड़के। इस दौरान डर से भागते समय बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप हुआ। उस वक्त बिलकिस बानो 21 साल की और पांच महीने की गर्भवती थीं। दंगों में उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया। लेकिन, पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने सभी दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। इसके बाद बिलकिस बानो ने इंसाफ की गुहार करते हुए 30 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कौन हैं वो 11 दोषी
- जसवंत भाई नई
- गोविंदभाई नई
- राजूभाई सोनी
- बाकाभाई वोहानिया
- राधेश्याम शाह
- शैलेश भट्ट
- प्रदीप मोर्धिया
- बिपिन चंद्र जोशी
- केसर भाई वोहानिया
- रमेश चंदना
- मितेश भट्ट












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