बिहार: नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, एससी-एसटी को मिलेगा प्रमोशन में आरक्षण

पटना। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खबर है कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) को प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला किया है। बिहार में पिछले दो साल से प्रमोशन में आरक्षण बंद था, लेकिन अब सरकार ने आरक्षण का रास्ता साफ कर दिया है।

nitish kumar

2016 में हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार को प्रमोशन में आरक्षण बंद करना पड़ा था। इसके बाद 17 मई 2018 और 5 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए नई गाइडलाइन जारी की थी, जिसके बाद बाद बिहार सरकार ने एक कमेटी का गठन कर दिया था और अब इसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर प्रमोशन में आरक्षण की व्‍यवस्‍था एक बार फिर से कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच जून को केंद्र सरकार को कानून के तहत कर्मचारियों की निश्चित श्रेणी में प्रमोशन में आरक्षण देने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण को लेकर मौजूदा आरक्षण व्यवस्था को तब तक बरकरार रखने को कहा था, जब तक संविधान पीठ मामले में अंतिम फैसला न सुना दे।

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बिहार की नीतीश कुमार सरकार की ओर से जारी नए निर्देश के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उच्च पदों पर प्रमोशन का वही बेंचमार्क होगा, जो अनारक्षितों के लिए होगा। प्रमोशन के लिए बिहार सरकार ने नौ प्रकार के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पिछले दिनों प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया था और विपक्ष समेत सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं ने भी इसकी मांग की थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राहत नहीं देता है तो सरकार अध्यादेश लाएगी।

पासवान ने कहा था कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए प्रमोशन में आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों जगह जारी रहेगा। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाग लेने के बाद राम विलास पासवान ने कहा था, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर संदेह था कि यह सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू है या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी, लेकिन मंत्रियों की बैठक में यह साफ किया गया कि प्रमोशन में आरक्षण केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों दोनों के लिए हैं।

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