लक्षद्वीप से सांसद फैजल मोहम्मद की लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल
लोकसभा सांसद मोहम्मद फैजल को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को फिर से बहाल कर दिया है।

लक्षद्वीप से एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल को हाई कोर्ट की ओर से राहत मिलने के बाद लोकसभा से भी उनके लिए अच्छी खबर आई है। लोकसभा सचिवालय ने मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को एक बार फिर से बहाल कर दिया है। दरअसल लक्षदीप से एनसीपी सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या की कोशिश के केस में स्थानीय कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई थी। फैजल को 11 जनवरी को स्थानीय कोर्ट ने यह सजा सुनाई थी। कोर्ट के फैसले के बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को रद्द कर दिया था। लेकिन हाई कोर्ट ने स्थानीय कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने एक बार फिर से मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता को बहाल कर दिया है।
बता दें कि किसी भी जनप्रतिनिधि को अगर किसी केस में कोर्ट दोषी करार देता है और उसे दो या उससे अधिक साल की सजा सुनाता है तो उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे में किसी भी सांसद और विधायक की सदस्यता उसके खिलाफ दो साल से अधिक की सजा सुनाए जाने पर जनप्रतिनिधि कानून के तहत रद्द हो जाती है। कुछ ऐसा ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के साथ हुआ है। 2019 में राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था, जिसे मोदी समुदाय के विरुद्ध मानते हुए गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई। गुजरात कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। जिसके बाद से कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार को घेर रही है।












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