बाबा रामदेव को बड़ी राहत, Corona इलाज के दावे के मामले FIR दर्ज करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। योगगुरु बाबा रामदेव को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट अदालत ने बाबा रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बाबा रामदेव के कोरोना के इलाज के दावे को लेकर उनपर FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका डाली गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है।

कोर्ट ने इस याचिका का खारिज कर बाबा रामदेव को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ताओं को सीधे आयुष मंत्रालय से शिकायत करनी चाहिए थी। वहीं शिकायतकर्ताओं ने दलील देते हुए कहा कि अगर इस मामले में जयपुर पुलिस केस दर्ज कर सकती है तो दिल्ली पुलिस क्यों नहीं? याचिकाकर्ता तुषार आनंद की ओर से उनके वकीलों ने ये याचिका कोर्ट में दाखिल की थी। याचिकार्ता ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण पर कोरोना संकट के बीच कोरोना के इलाज का दावा कर भम्र पैदा करने और लाभ कमाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था।












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