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RSS मानहानि केस: राहुल गांधी को 12 जून को भिवंडी कोर्ट में पेश होने का आदेश

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ठाणे। आरएसएस मानहानि मामले में बुधवार को महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 जून को कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। भिवंडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एए शेख इस मामले में आरोप तय करने से पहले कांग्रेस अध्यक्ष का बयान दर्ज करवाना चाहते हैं। इसके लिए बुधवार को उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। लेकिन राहुल गांधी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। उनके वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन दायर किया था।

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आपको बता दें कि 17 जनवरी को भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी को आरएसएस की ओर से दायर मानहानि के मामले में 23 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। यह मामला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने दायर की है।

आरएसएस के कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। जिसमें कुंट ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने संघ पर महात्मा गांधी की हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने संगठन की प्रतिष्ठा पर आंच पहुंचाई है।

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English summary
Bhiwandi court asks Rahul Gandhi to appear before it on June 12 in rss defamation case
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