
नोएडा की इस सोसाइटी में बैचलर किरायेदारों को नहीं मिलेगा फ्लैट, 30 दिनों के अंदर घर खाली करने को दिया नोटिस

हाल ही में ट्विन टावर डिमोलिशन के बाद नोएडा की एमराल्ड सोसाइटी काफी चर्चा में आई थी। इस बीच एक और नया विवाद सामने आया है। जिससे यह सोसाइटी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। सोसाइटी ने बैचलर किरायेदारों को अपने नियमों का हवाला देते हुए फ्लैट खाली करने को कहा है। इसके लिए बकायदा नोटिस जारी किया गया है।
इन नियमों का दिया हवाला
सेक्टर 93ए में पॉश सोसाइटी के आवासीय निकाय ने कहा कि उन्हें रह रहे अन्य निवासियों से शिकायतें मिल रही थीं, जिसके कारण पेइंग गेस्ट (पीजी) के रूप में रहने वाल बैचलर किरायेदारों को नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह "सामंजस्यपूर्ण सामुदायिक जीवन के हित में किया गया है।
क्या लिखा है नोटिस में
15 नवंबर को जारी किए गए नोटिस में नियमों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि फ्लैट अब बैचलर किरायेदारों को नहीं दिया जाएगा। साथ ही जो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, उन्हें खाली कराने को भी कहा गया है। नोटिस में आगे कहा गया है कि सभी किरायेदारों के पास पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र और एमराल्ड कोर्ट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की मंजूरी होनी चाहिए।
एक जनवरी से पहले खाली करने का निर्देश
नोटिस में कहा गया है कि कुछ फ्लैटों में आपत्तिजनक गतिविधियों की संभावना पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है और एमराल्ड कोर्ट आरडब्ल्यूए को स्थानीय अधिकारियों को विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, हमने इस मुद्दे को इस आश्वासन के साथ प्रबंधित किया है कि इस प्रकार के आवास 1 जनवरी, 2023 से एमराल्ड कोर्ट के भीतर संचालित नहीं होंगे। हम इन फ्लैटों के मालिकों को सूचित कर रहे हैं कि वे बैचलर किरायेदारों को नोटिस दें और 30 दिनों के भीतर फ्लैट खाली करवा लें।
यह भी पढ़ें- ट्विन टॉवरों के ध्वस्तीकरण के बाद नई टाउनशिप नीति का मसौदा तैयार करने में जुटी UP सरकार