बाबरी विध्वंस केस: CBI कोर्ट ने कल्याण सिंह भेजा समन, 27 सितंबर को पेश होने को कहा

नई दिल्ली: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिगग्ज नेता कल्याण सिंह की मुसीबत शनिवार को बढ़ गई हैं। वो इस मामले में आपराधिक साजिश रचने के आरोपी हैं। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कल्याण सिंह को 27 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े आपराधिक साजिश के मामले में पेश होने का आदेश दिया है।

babari demolition case: CBI Court issues order to produce bjp leader kalyan Singh on September 27

गौरतलब है कि कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल के रूप में संवैधानिक पद पर होने के नाते इस मामले में छूट मिली हुई थी। हाल ही में वो राज्यपाल पद से हटें हें। इससे पहले भी कोर्ट ने सीबीआई से कल्याण सिंह को राजस्थान के राज्यपाल पद से हटने के बाद आरोपी के तौर पर पेश करने के लिए कहा था। सीबीआई ने उनके खिलाऱ मुकदमें में कहा है कि कल्याण सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान राष्ट्रीय एकता परिषद को आश्वासन दिया था कि वो विवादित ढांचे को ढहाने नहीं देंगे।

इसके अलावा उन पर आरोप है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कल्याण सिंह ने केंद्रीय बल का इस्तेमाल करने का आदेश नहीं दिया था। गौरतलब है कि इस मामले के 21 आरोपियों में से आठ की मौत हो चुकी है। इस केस की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मई 2017 से सीबीआई जज यादव के कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

वहीं 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक साजिश के मामले की सुनवाई फिर से करने का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को विशेष जज का कार्यकाल मामले की सुनवाई पूरी होने तथा फैसला सुनाए जाने तक बढ़ा दिया था।

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