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Abdullah Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से झटका, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में याचिका खारिज

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समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे Abdullah Azam Khan को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने 2019 के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अब्दुल्ला की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया था, जिसकी वजह से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने पाया था कि 2017 में चुनाव लड़ने के दौरान सपा नेता के बेटे की उम्र 25 साल के कम थी।

azam khan son abdullah azam khan birth certificate supreme court

अब्‍दुल्‍ला आजम खान ने चुनाव नॉमिनेशन में दो जन्म तिथियों को उल्‍लेख था। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अब्‍दुल्‍ला आजम के निर्वाचन को रद्द करने का फैसला सुनाया था। अब्दुल्ला ने हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम में चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अब्दुल्ला की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी नागरत्न की बेंच ने अब्दुल्ला आजम की याचिका को खारिज कर दिया है।

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बता दें, अब्‍दुल्‍ला आजम खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि एम्स में भी जन्म प्रमाणपत्र को डायरेक्टर या डिपार्टमेंट के हेड वेरीफाई नहीं करते हैं। सर्टिफिकेट पर इंट्री सीनियर डॉक्टर या डिपार्टमेंट का हेड नहीं करता है, रेज़ीडेंट डॉक्टर या कोई अन्य करता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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azam khan son abdullah azam khan birth certificate supreme court
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