अयोध्या मंदिर-मस्जिद फैसला: निर्मोही अखाड़े के दावे को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज
नई दिल्ली। देश के सबसे चर्चित केस राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अबतक जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अखाड़े का दावा लिमिटेशन से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्मोही अखाड़ा का दावा केवल प्रबंधन का है।

निर्मोही अखाड़ा सेवादार नहीं है। इसके अलावा शिया वक्फ बोर्ड का दावा भी एकमत से खारिज कर दिया गया है। सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा, 'हमने 1946 के फैजाबाद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली शिया वक्फ बोर्ड की सिंगल लीव पिटिशन (SLP) को खारिज करते हैं।'
उल्लेखनीय है कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबडे, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ ने राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से संवेदनशील इस मुकदमें की 40 दिन तक मैराथन सुनवाई करने के बाद गत 16 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसला सुनाया जा रहा है।












Click it and Unblock the Notifications