औरंगाबाद ​हथियार मामले में अबु जुंदाल समेत छह को आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र की स्पेशल मकोका अदालत ने मंगलवार को औरंगाबाद हथियार मामले में अबु जुंदाल समेत छह लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

मुंबई में आतंकी हमले के मुख्य आरोपी सैय्यद जबीउद्दीन अंसारी के सहयोगी अबु जुंदाल और अन्य छह को औरंगाबाद हथियार मामले में यह सजा सुनाई गई।

इस मामले में मकोका की विशेष अदालत ने दो अन्य आरोपियों को 14 साल और 3 अन्य को 8 साल की सजा सुनाई है। वहीं 22 आरोपियों में से 8 लोगों को बरी कर दिया गया।

Aurangabad arms haul case

मकोका अदालत ने यूएपीए कानून, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, दी एक्सप्लोसिव एक्ट और द इंडियन पीनल कोड के तहत लोगों को यह सजा सुनाई है।

इन लोगों के पास से 43 किलो आरडीएक्स, 10 एके-47 असॉल्ट राइफल और 50 हैंडग्रेनेड पुलिस ने बरामद किए थे। यह सभी सामान पाकिस्तान से लाया गया था।

पुलिस के मुताबिक इतना विस्फोटक सामान तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी, विश्व हिंदू परिषद के नेता नरेंद्र मोदी पर हमला करने के लिए लाया गया।

यह पूरा सामान महाराष्ट्र एटीएस ने औरंगाबाद के पास एक हाइवे पर पकड़ा था।

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