Assembly Elections 2026: चुनाव आयोग ने बढ़ाई सख्ती, हर राजनीतिक विज्ञापन के लिए प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी
Assembly Elections 2026: आगामी विधानसभा चुनावों और उपचुनावों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया (ECI) ने राजनीतिक विज्ञापनों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और छह राज्यों में होने वाले उपचुनावों से पहले सभी राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और संगठनों को अपने विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणन (pre-certification) अनिवार्य रूप से कराना होगा।
चुनाव आयोग (ECI) के निर्देशों के अनुसार, कोई भी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी, संगठन, एसोसिएशन या चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित विज्ञापन जारी नहीं कर सकेगा। इसके लिए उन्हें मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (MCMC) से पहले मंजूरी लेनी होगी।

Assembly Elections 2026: चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी बनाना उद्देश्य
- आयोग का यह कदम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। राजनीतिक दलों को अपने विज्ञापन के लिए पहले ही अनुमति लेनी होगी, इससे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सकेगी।
- अधिकारियों के अनुसार, प्री-सर्टिफिकेशन से फर्जी खबरों, भ्रामक प्रचार और आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में मदद मिलेगी। खासकर सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह व्यवस्था और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
Election Commission ने जारी किए निर्देश, सभी दलों को मानना होगा
एमसीएमसी (MCMC) की भूमिका इस प्रक्रिया में बेहद अहम है। यह समिति विज्ञापनों की सामग्री की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि वे चुनावी नियमों और आचार संहिता के अनुरूप हों। यदि कोई विज्ञापन भ्रामक, आपत्तिजनक या नियमों के खिलाफ पाया जाता है, तो उसे प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाती। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे समय रहते अपने विज्ञापनों को प्रमाणन के लिए प्रस्तुत करें, ताकि चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की बाधा न आए।
आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम चुनावी माहौल को स्वच्छ बनाए रखने और मतदाताओं को सही जानकारी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा।












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