असम के एक और जिले से हटाया गया AFSPA, अभी भी इन जिलों में रहेगा लागू
असम सरकार ने पश्चिम कार्बी आंगलोंग से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA) को वापस ले लिया है। इस बात की जानकारी राज्य सरकार की तरफ से दी गई है। गुरुवार को राज्य सरकार ने बताया कि एक जिले से APSPA कानून को हटा लिया गया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की सीमा से लगे 8 अन्य जिलों और मणिपुर की सीमा से लगे एक उप-मंडल में 1 अक्टूबर स 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।

वहीं, इससे पहले राज्य सरकार ने 5 महीने पहले यानि कि 1 अप्रैल को 23 जिलों से APSPA हटाने का फैसला लिया था। असम के राज्यपाल के आदेश में कहा गया है हाल के दिनों में असम में कानून की समीक्षा करने पर पाया गया है कि राज्य के पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ऐसे में अधिनियम, 1958 की धारा 3 के तहत 1 अक्टूबर से इस फैसले को वापस ले लिया गया है।
हालांकि, असम के राज्यपाल की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट, गोलाघाट और दीमा हसाओ और एक उप-मंडल, लखीपुर सहित 8 जिलों में AFSPA पहले की तरह लागू रहेगा। आपको बता दें कि 27 नवंबर, 1990 को पूरे असम को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। जिसके बाद से 7 बार इस कानून को बढ़ाया जा चुका है। सितंबर 2017 में केंद्र ने असम और मणिपुर को अपने-अपने राज्यों में AFSPA लगाने या वापस लेने का अधिकार दे दिया था।
वहीं, गृहमंत्री अमित शाह के आदेश के बाद AFSPA को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के जिलों के अलावा असम के 23 जिलों से व मणिपुर और नागालैंड में प्रत्येक के 15 पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों से पूरी तरह हटा लिया गया था।
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