असम: दूसरी शादी को लेकर सरकार की सख्ती, जा सकती है कर्मचारियों की नौकरी
बहुविवाह को लेकर असम सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक चेतावनी जारी की है। जिसमें साफतौर पर कहा गया कि अगर किसी कर्मचारी के पति या पत्नी अभी भी जीवित हैं, तो वे सरकार की मंजूरी के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकते है। अगर उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
जानकारी के मुताबिक राज्य के निजी विभाग द्वारा 20 अक्टूबर के कार्यालय ज्ञापन में कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है। जिसके तहत अगर वे द्विविवाह में पाए गए तो उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति सहित बड़ा जुर्माना देना होगा। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि दो विवाह करना बुरी बात है। इसका समाज पर बड़ा असर पड़ता है।

ज्ञापन में कहा गया है कि कोई भी पुरुष कर्मचारी दूसरी बार शादी नहीं कर सकता है, अगर उसकी पत्नी अभी भी जीवित है और कोई भी महिला कर्मचारी सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ऐसे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है, जिसकी पत्नी अभी भी जीवित है।
वहीं व्यक्तिगत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज वर्मा ने कहा कि असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 26 में साफ लिखा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी जीवित है, पहले अनुमति प्राप्त किए बिना दूसरी शादी नहीं करेगा। ज्ञापन में दोहराया गया कि ये नियम महिला सरकारी सेवकों को सरकार की अनुमति के बिना ऐसे व्यक्ति से शादी करने से रोकता है, जिसकी पत्नी जीवित है।
सीएम ने कही ये बात
मामले में असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि ये नियम पहले भी था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया था। अब हमने इसे लागू करने का फैसला किया है।












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