असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक को दी मंजूरी, जानिए क्या है मायने

असम विधानसभा ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य राज्य में युवा लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाना है। विधेयक में सभी मुस्लिम विवाहों और तलाक का सरकार के पास पंजीकरण अनिवार्य किया गया है।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने मंगलवार को विधेयक पेश किया। यह नया कानून असम में बाल विवाह पंजीकरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि कानूनी उम्र से ​​कम आयु के व्यक्तियों के विवाह पंजीकृत नहीं किए जाएंगे या उन्हें वैध नहीं माना जाएगा।

himant biswa sharma

विधेयक का मकसद किशोरावस्था में गर्भधारण, बाल विवाह और आपसी सहमति के बिना विवाह को रोकना है। इसका उद्देश्य पुरुषों को विवाह के बाद अपनी पत्नियों को छोड़ने से रोकना भी है। सरमा ने साफ किया कि हम मुस्लिम कार्मिक कानून के तहत इस्लामी रीति-रिवाजों से संपन्न विवाहों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। हमारी एकमात्र शर्त यह है कि इस्लाम द्वारा निषिद्ध विवाहों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

पहले काजी मुस्लिम विवाहों को पंजीकृत करते थे। हालांकि यह नया कानून सुनिश्चित करता है कि अब ऐसी सभी शादियां सरकार के पास दर्ज होंगी। इस बदलाव का उद्देश्य बहुविवाह को रोकना और विवाहित महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने में सक्षम बनाना है। जिसमें उनके वैवाहिक घर में रहना और भरण-पोषण प्राप्त करना शामिल है।

सरमा ने आश्वासन दिया कि काजियों द्वारा किए गए सभी पुराने पंजीकरण वैध रहेंगे। केवल नए पंजीकरण ही इस नए कानून के दायरे में आएंगे। इस विधेयक का उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि विधवाएं अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अधिकार और अन्य लाभों का दावा कर सकें।

असम विधानसभा ने असम निरसन विधेयक 2024 भी पारित किया। जिसने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और असम निरसन अध्यादेश 2024 को समाप्त कर दिया। सरमा ने चर्चा के दौरान कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल बाल विवाह को खत्म करना है। बल्कि काजी प्रथा को भी खत्म करना है।

असम सरकार का यह कदम प्रदेश में मुस्लिम विवाहों के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। जिसका उद्देश्य इन विवाहों के भीतर महिलाओं के अधिकारों का बेहतर विनियमन और संरक्षण करना है।

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