केजरीवाल को गृहमंत्रालय तक जाने से रोका, धारा 144 लागू

दिल्ली पुलिस के जनसम्पर्क अधिकारी राजन भगत ने मीडिया को बताया कि 'दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत नई दिल्ली इलाके में धारा 144 लागू की गई है, इस दौरान यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो वह वहां के स्थानीय एसएचओ से या स्थानीय पुलिस के उपायुक्त से सम्पर्क कर सकता है, बजाय इसके कि वह विरोध प्रदर्शन आदि करें।
आपको बता दें कि केजरीवाल और उनकी टीम चाहती है कि गृहमंत्री सुशील शिंदे उन पुलिस अफसरों को तत्काल सस्पेंड करें, जिन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्रियों के साथ बहस की थी। इस धरने के चक्कर में काफी बड़ा हंगामा हो सकता है इसके मद्देनजर आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर मेट्रो के चार स्टेशनों -पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और रेस कोर्स को सुबह नौ बजे से अपराह्न एक बजे तक बंद रखा गया है।
गौरतलब है कि आप ने रविवार को कहा था दिल्ली पुलिस के पांच अधिकारियों को निलंबित न किए जाने पर यह केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यालय के बाहर सोमवार को धरना देगी। आप ने इन अधिकारियों पर देह व्यापार और मादक पदार्थो की तस्करी और दहेज के एक मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है।












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