अनिल देशमुख को राज्यसभा में वोट देने की नहीं मिली अनुमति, खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया।
मुंबई, 09 जून : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गुरुवार को एक विशेष पीएमएलए अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। जिसमें उन्होंने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए अपना वोट डालने के लिए एक दिन की जमानत की याचिका खारिज कर दी थी। देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने यह जानकारी दी है।

वहीं, इससे पहले विशेष पीएमएलए अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए एक दिन की जमानत मांगी गई थी। देशमुख के वकील ने आदेश की प्रमाणित प्रति जल्द से जल्द मांगी है ताकि वे आज उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकें।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैं गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच की जा रही विभिन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामलों के सिलसिले में देशमुख और मलिक वर्तमान में जेल में बंद हैं। देशमुख को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के सिलसिले में 1 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने अल्पसंख्यक विकास मंत्री मलिक को 23 फरवरी को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों से कथित रूप से जुड़े एक संपत्ति सौदे में गिरफ्तार किया था।
छह सीटों पर राज्यसभा का होना है चुनाव
महाराष्ट्र की छह सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव में, शिवसेना के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है, जिसमें से एनसीपी एक घटक है। दो दशक से अधिक समय के बाद, राज्य में राज्यसभा चुनाव होगा क्योंकि छह सीटों के लिए सात उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, उसके एमवीए सहयोगी राकांपा और कांग्रेस ने एक-एक उम्मीदवार को नामित किया है, जबकि विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं।












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