ईडी की कार्रवाई पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख

ईडी की कार्रवाई पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अनिल देशमुख

मुंबई, 4 जुलाई: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से तीसरा समन मिलने के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने बताया है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। याचिका में कोर्ट से गुजारिश की गई है कि उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।

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प्रवर्तन निदेशालय शनिवार को अनिल देशमुख को समन भेजकर उनको 5 जुलाई को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। शनिवार को अनिल देशमुख महाराष्ट्र से दिल्ली आ गए थे। जिसके बाद आज उनकी ओर से ये याचिका दाखिल की गई है।

अनिल देशमुख को ईजी अब तक समन जारी किए जा चुकी है। अनिल देशमुख पहले दो समन पर ईडी के सामने हाजिर नहीं हुए थे। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी को कहा था कि उनकी उम्र 72 साल है और वह कई बीमारियों से ग्रसित हैं। कोरोना के चलते उन्हें और भी ज्यादा एहतियात रखनी होती है। उन्होंने ईडी से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बयान दर्ज करने का आग्रह किया था। हालांकि इसे ईडी ने स्वीकार ना कर तीसरा समन उनको भेजा। जिसमें उनको पांच जुलाई को बुलाया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी ईडी ने समन भेजकर छह जुलाई को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। ईडी ने हाल हीमें मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख के सहयोगियों के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। ईडी ने उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को गिरफ्तार भी किया गया है।

बता दें कि ये मामला कथित तौर पर मुंबई में करोड़ों रुपए की रिश्वतखोरी और जबरन वसूली से जुड़ा है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को खत लिखकर आरोप लगाए थे कि अनिल देशमुख ने पुलिस अफसरों को हर महीने 100 करोड़ रुपयए की वसूली का लक्ष्य दिया था। देखमुख ने सचिन वाजे को यह टारगेट दिया था। देशमुख पर इसी मामल को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईजी ने समन किया है। अनिल देशमुख ने आरोपों के बाद इस साल अप्रैल में महाराष्ट्र के गृहमंत्री पद में इस्तीफा दे दिया था।

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