फैसलों पर अपमानजनक टिप्पणी से आंध्र हाईकोर्ट नाराज, दिए CBI जांच के आदेश
नई दिल्ली: अदालत के फैसले को लेकर की गई टिप्पणी पर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक उन सभी लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने अदालत के आदेश को गलत तरीक से प्रस्तुत किया है। साथ ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 49 नेताओं को नोटिस भेजा गया है। हाल ही में सीएम जगनमोहन रेड्डी ने हाईकोर्ट के जज की शिकायत भारत के मुख्य न्यायधीश से की थी।

दरअसल एक वकील द्वारा याचिका दायर किए जाने के बाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया। पहले तो कोर्ट ने राज्य सरकार को इसकी जांच करने के लिए कहा था, लेकिन सीआईडी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस वजह से कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। कोर्ट ने इस मामले की रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई को 8 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही कहा कि सीबीआई को उन सबके खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए, जिन्होंने जजों की निंदा की। साथ ही कोर्ट के आदेश को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से प्रस्तुत किया।
सीएम ने की थी शिकायत
आपको बता दें कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था। जिसमें उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के एक वरिष्ठ जज राज्य की चुनी हुई सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि जज विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी की तरफ से काम कर रहे हैं। पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और हाईकोर्ट के जज के संबंधों का भी जिक्र था।












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