पहलू खान लिंचिंग केस: दो नाबालिग दोषी करार, सजा का ऐलान आज

जयपुर। राजस्थान के अलवर जिले के बहरोड में पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में तीन साल बाद शुक्रवार को जुवेनाइल कोर्ट ने दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट 7 अप्रैल को इन दोषी करार दिए गए आरोपियों को सजा सुनाएगी। पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में यह पहली दोषसिद्धी है। जयपुर के पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिर ने बताया, बोर्ड ने दो नाबालिगों को दोषी करार दिया।

Alwars Juvenile Justice Board convicted two minors in Pehlu Khan lynching case
पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट सरिता धाकड़ ने शुक्रवार को दो नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया। बता दें कि 1 अप्रैल 2017 को पहलू खान अपने बेटों के साथ वाहन में मवेशी लेकर जा रहे थे, तभी जयपुर-दिल्ली हाइवे पर गोतस्करी के शक में पहलू खान के साथ मारपीट की गई थी। बाद में इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी।

वंसुधरा सरकार के समय इस मामले में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई थी। एक एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गो तस्करी का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में पहलू खान के परिवार को इन आरोपों से रिहा कर दिया गया था।

वहीं अगस्त 2019 में अलवर की अपर जिला और सत्र न्यायालय नंबर-1 की जज डॉ. सरिता स्वामी ने फैसला सुनाया। जिसमें अदालत ने आरोपी विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कल्लूराम, दयानंद, योगेश कुमार और भीम राठी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अक्टूबर में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

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