राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत! दोहरी नागरिकता मामले में FIR पर रोक, कब होगी अगली सुनवाई?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आरोपों में FIR दर्ज करने के अपने ही मौखिक आदेश को फिलहाल रोक दिया है। कोर्ट ने माना है कि संभावित आरोपी का पक्ष सुने बिना और उसे नोटिस दिए बिना इस तरह का अंतिम आदेश पारित नहीं किया जा सकता।
दरअसल, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने शुक्रवार को खुली अदालत में याचिका पर सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश सुनाया था। लेकिन इस आदेश के टाइप होने और हस्ताक्षर होने से ठीक पहले, कोर्ट ने 'जगन्नाथ वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (2014) के एक पुराने फैसले का संज्ञान लिया।

किस आधार पर कोर्ट ने FIR के आदेश पर लगाई रोक
इस फैसले के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत किसी भी कार्यवाही में जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसे अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। इसी कानूनी बिंदु के आधार पर अदालत ने अपने आदेश को रोक दिया।
याचिकाकर्ता के गंभीर आरोप और 'ब्रिटिश' नागरिकता का दावा
कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर इस याचिका में कई चौंकाने वाले दावे किए गए हैं:
- विदेशी कंपनी का मालिकाना हक: याचिका के अनुसार, राहुल गांधी ने अगस्त 2003 में ब्रिटेन में 'M/S Backops Ltd' नामक एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई थी।
- ब्रिटिश नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन: दावा किया गया है कि कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी ने स्वेच्छा से अपनी राष्ट्रीयता 'ब्रिटिश' बताई थी और उनका पता लंदन और हैम्पशायर का दर्ज है।
- एनुअल रिटर्न का विवरण: याचिका में कहा गया कि अक्टूबर 2005 और 2006 में भरे गए कंपनी के वार्षिक रिटर्न में भी उनकी नागरिकता ब्रिटिश ही दिखाई गई थी, जिसे बाद में 2009 में भंग कर दिया गया
- कानूनी उल्लंघन: याचिकाकर्ता का तर्क है कि राहुल गांधी ने 2004 के लोकसभा चुनाव में विदेशी बैंक खातों और कंपनी की जानकारी तो दी, लेकिन नागरिकता छिपाई, जो कि 'आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम' और 'पासपोर्ट अधिनियम' का उल्लंघन है।
कब होगी अगली सुनवाई?
इससे पहले इसी साल जनवरी में लखनऊ की एसीजेएम (ACJM) कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई 20 अप्रैल के लिए तय की है।















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