'पति-पत्नी बनने के लिए सात फेरे जरूरी...' हिंदू शादी पर कोर्ट ने दिया अहम फैसला

Allahabad high court on marriage: हिंदू धर्म में सात फेरों का अहम महत्व है और इस बात में कोई भी दोराय नहीं है। बिना सात फेरों के शादी संपन्न नहीं होती। लेकिन आजकल का चलन कहें या लोगों के पास वक्त की कमी कहें, लोग कोर्ट मैरिज भी करने लगे हैं। मगर अब हाल ही में अलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है।

'अगर सात फेरे नहीं तो...'
अपने एक अहम फैसले में अलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि बिना सात फेरों के हिंदू शादी मान्य नहीं होगी।अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी रीति रिवाजों के साथ हुई शादी को ही कानूनी नजर में वैध माना जा सकता है। अगर ऐसा नहीं होता है यानि की अगर शादी पूरे रीति रिवाजों से नहीं कराई जाती तो इस शादी को कानून की नजर में वैध नहीं माना जाएगा। सप्तपदी हिंदू विवाद को वैधता देने के लिए बेहद जरूरी है। सप्तपदी का मतलब पवित्र अग्नि के चारों ओर घूमकर सात फेरे लेना।

Allahabad high court

किस मामले में सुनाया फैसला?
बताते चलें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक शिकायत मामले की पूरी कार्रवाई को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया। दरअसल अदालत स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, अदालत स्मृति सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल, स्मृति सिंह और सत्यम सिंह की शादी साल 2017 में हुई थी। संबंध खराब होने के बाद स्मृति मायके में ही रहने लगी। उन्होंने अपने और पति के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया। महिला ने भरण पोषण की भी याचिका लगाई। इसके बाद मिर्जापुर फैमिली कोर्ट ने 11 जनवरी 2021 को सत्यम सिंह को हर महीने चार हजार रुपये देने का आदेश दिया।

कोर्ट ने ये पैसा तब तक देने को कहा, जब तक कि स्मृति दूसरी शादी नहीं कर लेती। अब सत्यम ने अपनी पत्नी की दूसरी शादी होने का आरोप लगाया। सत्यम ने कहा कि बगैर तलाक के पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। इसके बाद उन्होंने वाराणसी अदालत में परिवाद दाखिल किया। 20 सितंबर 2021 को इस याचिका पर सुनवाई के बाद स्मृति को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया गया।

इसके बाद स्मृति सिंह ने हाईकोर्ट का रुख दिया, जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर विवाह वैध नहीं है तो इसे कानून की नजर में विवाह नहीं माना जा सकता। हिंदू विवाह के तहत सात फेरे लेना आवश्यक है।

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