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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को एनएचएआई में कार्यकारी अभियंता की प्रतिनियुक्ति के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD) के प्रधान सचिव को एक अधिशासी अभियंता को प्रतिनियुक्ति पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। यह निर्णय समान पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए निष्पक्षता और समान व्यवहार सुनिश्चित करने के राज्य के दायित्व को रेखांकित करता है।

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लखनऊ पीठ के न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने 18 जुलाई को अधिशासी अभियंता मो. फिरदौस रहमानी द्वारा दायर एक रिट याचिका के बाद यह फैसला सुनाया। रहमानी ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने का निर्देश मांगा था, जिसमें विभाग के भीतर अधिशासी अभियंताओं की कथित कमी के कारण इनकार करने का आरोप लगाया गया था।

अदालत ने कहा कि समान परिस्थितियों में अधिशासी अभियंता सुधीर कुमार भारद्वाज को NOC देना, जबकि रहमानी को इनकार करना, भेदभावपूर्ण था और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता था। परिणामस्वरूप, अदालत ने लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव को आदेश प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर रहमानी को NOC जारी करने का आदेश दिया, जिससे वह NHAI में उप महाप्रबंधक तकनीकी के रूप में अपनी भूमिका निभा सकें।

पीठ ने रहमानी के अनुरोध को अस्वीकार करने के विभाग के तर्क पर सवाल उठाया, खासकर जब भारद्वाज को एक अभियंता की कमी के दावों के बावजूद प्रतिनियुक्ति पर जारी रहने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने इस तर्क को असंगत और रहमानी के प्रति भेदभावपूर्ण पाया।

With inputs from PTI

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