31 मार्च तक लिंक कराना होगा आधार, SC का राहत से इनकार


31 मार्च से पहले कराना होगा आधार लिंक
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी एजेंसियों को इस बात की इजाजत दे दी है कि वह जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को 31 मार्च तक लिंक करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच जिसमे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल थे, उन्होंने कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आधार को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को 31 मार्च तक लिंक करने की इजाजत दे दी है।

सफलता का रेट 88 फीसदी
वरिष्ठ वकील केवी विश्वनाथ इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड द्वारा सत्यापन की सफलता का प्रतिशत 88 फीसदी है। उन्होंने कहा कि यूआईडीएआई का डेटा कहता है कि वह 88 फीसदी सही सत्यापन करता है, इसका मतलब साफ है कि 12 फीसदी लोग इससे बाहर हैं, लिहाजा उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। 12 फीसदी असफलता काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से 14 करोड़ नागरिक सरकार की योजनाओं से वंचित रह जाएंगे।

कोई भी सरकारी योजना से वंचित नहीं
इस याचिका की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ कर रही थी, जिसमे चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस एके सीकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भूषण शामिल थे। इस दौरान एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि किसी को भी योजनाओं से दूर नहीं किया गया है, एक भी ऐसा मामला नहीं है जिसमे किसी को सरकारी योजनाओं से दूर किया गया हो।
इसे भी पढ़ें- AADHAR SPECIAL: क्या आधार नंबर से चुराई जा सकती हैं निजी जानकारियां?












Click it and Unblock the Notifications