विमान में हंगामा करने पर लगेगा 1 करोड़ का जुर्माना, लोकसभा में पेश हुआ बिल

नई दिल्ली। विमान में हंगामा होने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब सरकार एक नया कानून ला रही है। मंगलवार को लोकसभा में एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने के लिए एयरक्राफ्ट संशोधन बिल 2020 पेश किया गया है। इस बिल के पास होने के बाद विमान में नियम तोड़ने वालों और हुड़दंग मचाने वालों को 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

Recommended Video

    Lok Sabha में पेश हुआ है AAB, Plane में हंगामा करने पर लगेगा 1 करोड़ तक की Penalty | वनइंडिया हिंदी
    aircraft amendment bill 2020, aircraft amendment bill, parliament, fine, violations, lok sabha, delhi, एयरक्राफ्ट संशोधन बिल पेश 2020, एयरक्राफ्ट संशोधन बिल, संसद, लोकसभा, विमान, सरकार

    ये बिल संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। कहा जा रहा है कि बिल के पास होने के बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय एविएशन क्षेत्र में मजबूती ला सकता है। नए नियमों के तहत अगर कोई विमान में बम की अफवाह, एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी या प्लेन को हाइजैक करने की कोशिश करता है तो उसपर भारी जुर्माना लग सकता है।

    वहीं अगर कोई विमान में उड़ान के दौरान नियम तोड़ता है या फिर एयर होस्टेस से साथ बदसलूकी करता है तो उसे वर्तमान प्रावधान के तहत 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। जानकारी के मुताबिक नए संशोधित बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। बता दें कि केंद्र सरकार सिविल एविएशन नियमों को कड़े करने की नीति के तहत नए नियमों को मौजूदा कानून में जोड़ रही है।

    Notifications
    Settings
    Clear Notifications
    Notifications
    Use the toggle to switch on notifications
    • Block for 8 hours
    • Block for 12 hours
    • Block for 24 hours
    • Don't block
    Gender
    Select your Gender
    • Male
    • Female
    • Others
    Age
    Select your Age Range
    • Under 18
    • 18 to 25
    • 26 to 35
    • 36 to 45
    • 45 to 55
    • 55+