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एयरसेल मैक्सिस मामला: दिल्ली कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को किया तलब

दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी किया।

नई दिल्ली, 27 नवंबर। दिल्ली की एक अदालत ने एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद शनिवार को राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य को समन जारी किया। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने इस मामले में सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

P Chidambaram

जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने पहले अदालत को सूचित किया था कि एजेंसियों ने विभिन्न देशों को एलआर (लेटर रोगेटरी) भेजे थे और इस संबंध में कुछ घटनाक्रम हुए थे। सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया था कि वह एक नई लीड पर काम कर रही है। अदालत ने एजेंसियों से रिपोर्ट मांगते हुए कहा था कि आरोपपत्र में उल्लिखित आरोप काफी गंभीर प्रकृति के हैं।

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यह मामला, जिसकी सीबीआई और ईडी द्वारा जांच की जा रही है, एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी देने में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। FIPB की मंजूरी कथित तौर पर 2006 में दी गई थी और उस समय चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे।

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