अप्रैल में बना रहे हैं हवाई यात्रा का प्लान? तो जरूर पढ़ लें Covid-19 के ये नए नियम
नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की वजह से देश की केंद्र व राज्य सरकारें उचित कदम उठा रही हैं। इसी क्रम में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भी नियमों को सख्त कर दिया गया है जिसकी जानकारी होना सभी यात्रियों के लिए अनिवार्य है। अगर आप भी अप्रैल में हवाई यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। आज हम आपको नए कोविड-19 नियमों से अवगत कराने जा रहे हैं जिसकी जानकारी प्लेन में बैठने से पहले होना जरूरी है।
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कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
गौरतलब है कि गुरुवार को एकदिनी कोरोना वायरस मामलों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंत्रालय द्वारा गुरुवार (08 अप्रैल) के सुबह आठ बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में 1,26,789 नए कोविड-19 केस मिले हैं और 685 लोगों की मौत हुई है। कोरोना महामारी से देश में अब तक 1,66,862 लोगों की मौत हो गई है। महामारी के इस प्रकोप को देखते हुए सभी राज्यों ने अपने यहां विमानों के प्रस्थान और आगमन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।
असम
अगर आप भारत के किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य की यात्रा करते हैं, तो आपको COVID-19 स्वैब टेस्ट के बाद अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। अगर आप इसमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तो कोविड-19 निगरानी सुविधा में ले जाया जाएगा। इसके बाद आपका आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। परिणाम आने तक या अपने स्वयं के खर्च पर आप एक होटल में क्वारंटीन हो सकते हैं। एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट के लिए 2,200 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं।
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पर एक थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। यात्रा से पहले उन्हें वेबसाइट (http://www.spandana.ap.gov.in) पर खुद को पंजीकृत कराना पड़ेगा साथ ही, फोन में अनिवार्य रूप से आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य है।
चंडीगढ़
चंडीगढ़ जाने से पहले, COVA पंजाब ऐप पर यात्रियों को अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इसके अलावा, अपने फोन पर आरगोया सेतु ऐप डाउनलोड करें। यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और आगमन पर स्वास्थ्य घोषणा पत्र भरना होगा।
दिल्ली
कोरोना वायरस मामलो में उछाल की वजह से अन्य राज्यों से राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है और आप नमूना संग्रह के तुरंत बाद हवाई अड्डे से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि दिल्ली में एंट्री करने के बाद आपको 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना होगा, अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो क्वारंटीन प्रक्रिया जारी रहेगी। आप चाहें तो अस्पताल में भी भर्ती हो सकते हैं।
गोवा-हिमाचल प्रदेश
तटीय राज्य गोवा में वर्तमान में आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटीन या कोरोना वायरस टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं है। हिमाचल प्रदेश में भी यात्रियों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।
इन राज्यों में यह है नियम
गुजरात जाने के लिए आपके पास यात्रा से 72 घंटे पहले तक का कोरोना वायरस निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य है। हालांकि, 12 साल से कम उम्र के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। अगर आपके पास निगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो जब तक आपका कोरोना रिपोर्ट नहीं आ जाता आपको हवाई अड्डे पर रहना होगा। इसी प्रकार अगर आप कर्नाटक, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु जाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको 72 घंटे पहले का कोरोना निगेटिव रिपोर्ट रखना होगा। मध्य प्रदेश में यह समय सीमा 48 घंटे की रखी गई है। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र के यात्रियों को कोरोना निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य है।
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