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अगस्ता वेस्टलैंड: सह-आरोपी गौतम खेतान की जमानत याचिका पर 19 फरवरी को फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने काले धन के मामले में वकील गौतम खेतान की जमानत याचिका पर 19 फरवरी तक आदेश सुरक्षित रखा है। गौतम खेतान को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था। गौतम खेतान अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सह-आरोपी है। वकील गौतम खेतान को ब्लैकमनी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। खेतान पर गैर-कानूनी तरीके से विदेशी खाते ऑपरेट करने का आरोप है।

agustawestland case: Special court reserves the order on bail plea of Gautam Khaitan

खेतान को विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार की अदालत में पेश किया गया था। इस मामले पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि यदि गौतम खेतान को छोड़ा जाता है तो वह न्याय से भाग सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है, जिसके बाद अदालत ने उसे 20 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

खेतान को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से अदालत ने ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। खेतान ने कोर्ट में अपनी जमानत के लिए याचिका दायर की थी। पिछले हफ्ते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली एनसीआर में गौतम खेतान की कई प्रॉपर्टियों पर छापे मारे थे। खेतान के खिलाफ आयकर विभाग ने कालेधन का मामला दर्ज किया था।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अगस्ता वेस्टलैंड डील में खेतान के शामिल होने की जानकरी मिली थी। डील में खेतान का नाम सीबीआई और ईडी दोनों की चार्जशीट में शामिल है। खेतान को सितंबर 2014 में भी गिरफ्तार किया गया था। जनवरी 2015 में वह जमानत पर बाहर आया था। इसके बाद दिसंबर 2016 में सीबीआई ने खेतान और संजीव त्यागी को फिर से गिरफ्तार किया था। अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित एक मामले में खेतान जमानत पर था।

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