रक्षा मंत्रालय ने भी अग्निवीरों के लिए 10% नौकरियां की रिजर्व, इन विभागों में मिलेगी भर्ती

नई दिल्ली, 18 जून। अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्रालय ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अग्निवीरों के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले विभागों में 10 प्रतिशत भर्ती रिजर्व करने की घोषणा की है। इसके पहले आज ही गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के तहत आने वाले केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की थी।

Rajnath Singh

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    रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया है कि मंत्रालय के तहत आने वाली 10 प्रतिशत नौकरियों को उन अग्निवीरों के लिए आरक्षित किया जाना है जो मानदंडों को पूरा करते हैं। रक्षा मंत्रालय ने ये भी बताया है कि इन अग्निवीरों को मंत्रालय के किन उपक्रमों में नौकरी दी जाएगी।

    मंत्रालय ने कहा 10% आरक्षण भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड), सिविल डिफेंस और सभी 16 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लागू किया जाएगा। यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त होगा। बता दें कि इनमें से कई में भूतपूर्व सैनिकों के लिए पहले से नौकरियां आरक्षित हैं ऐसे में मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीरों के लिए दिया जाने वाला आरक्षण इससे अलग होगा।

    मंत्रालय ने आगे कहा है कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रासंगिक भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। साथ ही रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों को अपने संबंधित भर्ती नियमों में इसी तरह का संशोधन करने के लिए सलाह दी जाएगी। साथ ही अग्निवीरों के लिए आवश्यक आयु में छूट का प्रावधान भी किया जाएगा।

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