दिल्ली-NCR के बाद मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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    Bombay High court stops sells of firecrackers in Residential area of Mumbai । वनइंडिया हिंदी

    मुंबई। दिल्ली-एनसीआर में पटाखा बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के बैन बरकरार रखने के फैसले के बाद अब मुंबई में भी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे ने विरोध जताया है। उन्होंने पटाखों पर बैन के हाईकोर्ट के फैसले का विरोध जताया है।

    दिल्ली-NCR के बाद मुंबई में भी पटाखों की बिक्री पर लगी रोक

    पटाखों की बिक्री पर बैन का राज ठाकरे ने किया विरोध

    दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए पटाखों की बिक्री पर बैन को एक नवंबर तक बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी मुंबई के रिहायशी इलाकों में पटाखों पर रोक लगाई है। कोर्ट के आदेश से पहले ही मुंबई में पटाखों की बिक्री पर बैन को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा था कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की जाएगी और जरूरी फैसला लिया जाएगी। इस बीच हाईकोर्ट ने रिहायशी इलाकों में पटाखों की बिक्री पर बैन का आदेश दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने विरोध जताया है।

    आपको बता दें कि सोमवार को ही सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पटाखों पर बैन के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा था कि हमें कम से कम एक दीवाली को पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए। इससे पता चलेगा कि दिल्ली के वातावरण पर क्या असर पड़ता है।

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