असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बढ़ी AFSPA की समय सीमा
असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में AFSPA की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
नई दिल्ली। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) को पूरे असम और मेघालय के 20 किलोमीटर की रेंज में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
अफस्पा वर्ष 1958 में पहली बार अस्तित्व में आया था जब नागा उग्रवाद पर नियंत्रण करने के लिए आर्मी के साथ राज्य और केंद्रीय बल को गोली मारने, घरों की तलाशी लेने के साथ ही उस प्रॉपर्टी को अवैध घोषित करने का आदेश दिया गया था जिसका प्रयोग उग्रवादी करते आए थे।
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नहीं जरूरत होती वारंट की
सिक्योरिटी फोर्सेज को तलाशी के लिए वारंट की जरूरत नहीं होती थी।
असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड और इंफाल म्यूनिसिपल इलाके को छोड़कर पूरे मणिपुर में यह कानून लागू है।
वहीं अरुणाचल प्रदेश के तिराप, छांगलांग और लांगडिंग जिले और असम से लगी सीमा पर यह कानून लागू है। वहीं मेघालय में भी सिर्फ असम से लगती सीमा पर यह कानून लागू है।
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राज्य या केंद्र सरकार उस इलाके को तनावपूर्ण इलाका मानती है जहां पर किन्हीं वजहों से अलग-अलग धर्मों, जाति, विभिन्न भाषाओं के बोलने वालों के बीच विवाद रहता है।