मानहानि केस में अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने राहुल गांधी-सुरजेवाला को भेजा नोटिस
नई दिल्ली। गुजरात के अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर कांग्रेस के दोनों नेताओं को अहमदाबाद जिला सहकारी (एडीसी) बैंक द्वारा दायर मानहानि केस में 27 मई को अदालत में पेश होने को कहा है। दरअसल, ये मामला नोटबंदी के बाद 5 दिनों के भीतर 750 करोड़ रुपये बदलने के मामले इस बैंक के शामिल होने के आरोपों से जुड़ा है।
एडीसी बैंक और अध्यक्ष अजय पटेल की तरफ से इस मामले में याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि इन दोनों नेताओं ने बैंक के खिलाफ आरोप लगाए। इस मामले में मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अदालती जांच का आदेश दिया था। बता दें कि 8 नवंबर 2016 को पीएम मोदी ने 500 और 1000 रु की नोट बंद करने का ऐलान किया था।
बैंक का कहना है कि नोटबंदी के इस ऐलान के बाद राहुल गांधी और सुरजेवाला ने कथित पर आरोप लगाए थे इस बैंक ने नोटबंदी के ऐलान के 5 दिनों के भीतर 749.60 करोड़ रु पुराने नोट जमा कराए थे। एक एक्टिविस्ट द्वारा दायर आरटीआई के जवाब के आधार पर राहुल गांधी और सुरजेवाला ने आरोप लगाए थे।
Gujarat: Ahmedabad Metro court issues notice to Congress president Rahul Gandhi and Spokesperson Randeep Surjewala to remain present in the court on 27 May for defamation case filed by Ahmedabad District Cooperative (ADC) Bank
— ANI (@ANI) April 8, 2019
कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मामले पर एक ट्वीट भी किया था। राहुल गांधी ने 22 जून को ट्वीट किया था 'बधाई हो अमित शाह जी, डायरेक्टर अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक, आपके बैंक को पहले पांच दिनों में 750 करोड़ के पुराने नोट बदलने के लिए पहला पुरस्कार मिला है। लाखों भारतीयों की जिंदगी नोटबंदी में तबाह हो गई, आपकी इस उप्लब्धि को सलाम'। जबकि एडीसी बैंक के वकील एस वी राजू ने अर्जी में कहा था कि दोनों कांग्रेस नेताओं की ओर से दिया गया बयान झूठा था क्योंकि बैंक ने इतनी बड़ी राशि बदली ही नहीं थी।
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