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'नर्मदा बचाओ आंदोलन' कार्यकर्ता मेधा पाटकर मानहानि मामले में दोषी करार, LG वीके सक्सेना से क्या है कनेक्शन?

Activist Medha Patkar: नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराया गया है। पाटकर को जुर्माना या दो साल की जेल या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

मामला 2006 में दायर किया गया था और इसकी सुनवाई दिल्ली की एक अदालत में चल रही थी। दोषी ठहराने का आदेश मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पारित किया। मजिस्ट्रेट शर्मा ने कहा कि प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक है, क्योंकि यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों दोनों को प्रभावित करती है और समाज में किसी व्यक्ति की स्थिति पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है।

Activist Medha Patkar

पाटकर और सक्सेना की कानूनी लड़ाई 2000 से चली आ रही है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज, अहमदाबाद स्थित एक गैर सरकारी संगठन के प्रमुख थे। कार्यकर्ता ने उनके और नर्मदा बचाओ आंदोलन के खिलाफ विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

सक्सेना ने 2006 में एक टीवी चैनल पर उनके बारे में "अपमानजनक" टिप्पणी करने और "अपमानजनक" प्रेस बयान जारी करने के लिए कार्यकर्ता के खिलाफ दो मामले भी दर्ज किए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने दावा किया था कि गुजरात में सरदार सरोवर बांध का निर्माण, जिसका उद्घाटन 2017 में किया गया था, 40,000 परिवारों को प्रभावित कर सकता है।

इसने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था, जिसमें कहा गया था कि परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं, उनके घर डूब सकते हैं। 1961 में तत्कालीन पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखे जाने के बाद से ही यह परियोजना विवादों में घिर गई थी।

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