AAP vs Centre: सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत: अरविंद केजरीवाल

नई दिल्ली। बुधवार को देश की सर्वोच्च अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, उसने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को कहा कि कोई भी अपने शक्ति का गलत प्रयोग नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि उप राज्यपाल के पास स्वतंत्र अधिकार नहीं हैं, असली ताकत चुनी हुई सरकार के पास है क्योंकि वो जनता के मतों से सत्ता में आई है। उप राज्यपाल को दिल्ली सरकार की कैबिनेट की सलाह से काम करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतंत्र के लिए बड़ी जीत: केजरीवाल

जिसके बाद दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि यह दिल्ली के लोगों और लोकतंत्र की एक बड़ी जीत है।

सभी मामलों में एलजी की सहमति जरूरी भी नहीं: SC

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि उपराज्यपाल हर मामले पर असहमति नहीं जता सकते हैं और सभी मामलों में एलजी की सहमति जरूरी भी नहीं है। उपराज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करना होगा। अगर वह किसी सलाह पर सहमत नहीं, तो फिर वह कारण बताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं लेकिन हर चीज के लिए राष्ट्रपति के लिए जरूरी नहीं है, हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि दिल्ली में भूमि, पुलिस और लोक व्यवस्था का मामला एलजी के ही अधीन रहेगा।

केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी

आपको बता दें कि, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि उपराज्यपाल (एलजी) ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और कोई भी फैसला उनकी मंजूरी के बिना नहीं लिया जाए।

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