कमलनाथ के भतीजे को बड़ा झटका, आयकर विभाग ने सीज की संपत्ति
नई दिल्ली। आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत आगस्ता वेस्टलैंड केस में रातुल पुरी और दीपक पुरी की संपत्ति को सीज कर दिया है। बता दें कि रातुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भतीजे हैं। जांच एजेंसी के अनुसार यह कार्रवाई बेनामी एक्ट के सेक्शन 24(3) के तहत की गई है। आयकर विभाग ने तमाम अचल संपत्ति को अटैच किया है, जिसमे 27ए, एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित लुटियन बंगले को भी अटैच किया गया है। यह जमीन रामा एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जोकि मोजर बेयर कंपनी के नाम से रजिस्टर है।

दिल्ली स्थित इस बंगले की कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। हाल ही में कोर्ट ने रातुल पुरी को अग्रिम जमानत देने से इनकार क दिया था, साथ ही ईडी की अपील पर उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। जांच एजेंसी का दाव है कि यह संपत्ति एफडीआई के तहत फर्जी कंपनी बवीआई के जरिए ब्रॉन्सन फाइनेंशियल इंक्लुशिव के जरिए 3 मिलियन डॉलर की संपत्ति से खरीदी गई थी। जांच में यह बात भी सामने आई है कि इसमे अनअकाउंटेड पैसे का इस्तेमाल किया गया है। जिस कंपनी का पैसा इस्तेमाल किया गया है उसने कभी कोई बिजनेस नहीं किया, एफडीआई के जरिए जो पैसा आया उसके जरिए रातुल पुरी और उनके परिवार ने संपत्ति को खरीदा था।
जानकारी के अनुसार दिल्ली के लुटियन जोन में स्थित बंगले की कीमत तकरीबन 300 करोड़ रुपए है। इसके अलावा एक अन्य कंपनी पैंजिया कैपिटल लिमिटेड को भी बरमूडा में रजिस्टर कराया गया, जिसमे तीन कंपनियों का पैसा लगाया गया था।












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