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उत्तर प्रदेश: 'लव जिहाद' कानून के तहत एक महीने में 35 गिरफ्तारियां, इस जिले में सबसे अधिक केस

नई दिल्ली। Love Jihad Law: उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' (शादी के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन) के खिलाफ विवादित अध्यादेश को लागू हुए एक महीना हो चुका है। 27 नवंबर को अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश लागू होने के बाद से अब तक करीब एक दर्जन FIR दर्ज की गई है और लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इम मामले से संबंधित अधिकारियों ने बताया कि अब तक इस अध्यादेश के अंतरगत एटा, सीतापुर, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर और आजमगढ़ समेत कई जिलों से मामले दर्ज किए गए है।

Uttar Pradesh 35 arrests in a month under Love Jihad Act maximum number of cases in this district

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अवैध धर्म परिवर्तन कानून लागू होने के एक दिन बाद ही पहला मामला बरेली में दर्ज किया गया था। इसके बाद एटा से सात, सीतापुर से सात, ग्रेटर नोएडा से चार, शाहजहांपुर और आजमगढ़ से तीन, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और कन्नौज से दो-चार और बरेली और हरदोई से एक-एक गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि कानून लागू होने से लेकर अब तक कई बार यह विवादों में भी रहा है, कई बार इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। इसके अलावा कई कानूनी विशेषज्ञों ने भी इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

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    उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने बतायि कि पिछले एक महीने में इस कानून के अंतरगत 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे अधिक गिरफ्तारी एटा जिले से की गई है। कानून के लागू होने के अलगे दिन ही बरेली में 20 साल की लड़की के पिता टीकाराम राठौर की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। टीकाराम राठौर ने आरोप लगाया कि उवैश अहमद (22) नाम के शख्स ने पहले उनकी बेटी के साथ दोस्ती की फिर उसे धर्मांतरित करने के लिए दबाव बनाया और लालच दिया। इस मामले में बरेली जिले के देवरनिया पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को 3 दिंसबर को गिरफ्तार किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस कानून के दुरुपयोग का मामला लखनऊ से सामने आया, जहां पुलिस ने बिना किसी आधार के लखनऊ में एक अंतर-धार्मिक शादी को रोक दिया।

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