2जी घोटाला: राजेश्वर सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए
पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में फैसला सुनाने के लिए 7 नवंबर, 2017 की तारीख तय की है। इस मामले में ए राजा, कनीमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका सहित कई हाई-प्रोफाइल लोग आरोपी बनाए गए हैं।
नई दिल्ली। 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले जैसे मामलों की जांच करने वाले ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजेश्वर सिंह को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। राजेश्वर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनकी जान को खतरा है लिहाजा उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। देश के बड़े घोटालों में शामिल 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में CBI कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुनाने वाली है। 7 साल बाद 7 नवंबर को अंततः देश को पता चलेगा कि कोर्ट इतने बड़े घोटाले में दोषियों की घोषणा कब करेगी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में फैसला सुनाने के लिए 7 नवंबर, 2017 की तारीख तय की है। इस मामले में ए राजा, कनीमोझी, शाहिद बलवा, विनोद गोयनका सहित कई हाई-प्रोफाइल लोग आरोपी बनाए गए हैं।
राजेश्वर सिंह को लेकर पहले भी हो चुका है बवाल
सुप्रीम कोर्ट ने 2जी मामले में 2015 में सरकार की कड़ी खिंचाई की थी और उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी राजेश्वर सिंह को ED में उप निदेशक पद पर स्थायी रूप से रखे जाने का आदेश भी दिया था। वहीं वित्त मंत्रालय राजेश्वर सिंह को उनके कैडर में वापस भेज देना चाहता था क्योंकि जांच एजेंसी में उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति समाप्त होने वाली थी। ED भी वित्त मंत्रालय के अधीन कम करता है।












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