10 हजार करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर सुब्रत राय को मिली जमानत

SC grants conditional bail to Sahara chief Subrata Roy
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय को न्यायिक हिरासत से अंतिरम जमानत पर रिहा किए जाने के लिए उन्हें भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास 10 हजार करोड़ रुपये जमा करने के आदेश दिए। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहर की पीठ ने कहा कि 10 हजार करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये नकद दिए जाएं और शेष 5,000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी दी जाए।

सहारा समूह के वकील ने कहा कि राय के जेल में रहते इतनी बड़ी राशि जुटाई नहीं जा सकती। इस तर्क को न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया। सहारा समूह के वकील ने यह भी अनुरोध किया कि सुब्रत राय को 2,500 करोड़ रुपये जमा करने पर छोड़ दिया जाए और शेष राशि एक महीने की अवधि में जमा कर दी जाएगी।

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अदालत ने अपने आदेश पर राय द्वारा प्रतिक्रिया दिए जाने के लिए गुरुवार तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। मालूम हो कि 1 मार्च को लखनऊ पुलिस ने सुब्रत राय को गिरफ्तार किया था जिसके बाद से उन्‍हें दिल्‍ली लाया गया था। दिल्‍ली में रिमांड पर लेकर पूछताछ के बाद से वो तिहाड़ में बंद हैं। वहीं सुब्रत राय के वकील रामजेठ मलानी ने उन्‍हें बेल दिलाने के लिये हर संभव कोशिश की मगर वो नाकाम रहे।

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