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2000 Note Exchange: आधार कार्ड, पैन कार्ड या फॉर्म भरें, जानिए 2 हजार के नोट बदलने के लिए क्या करना होगा?

बैंकों में 2000 रुपये के नोट वापस करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। बैंकों ने आज 23 मई से 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज और जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

Rs 2000 Note Deposit, Exchange Rule

Rs 2000 Note Deposit, Exchange Rule: बैंकों और कुछ आरबीआई शाखाओं में 2000 रुपये के नोटों का जमा और एक्सचेंज करने की प्रक्रिया आज 23 मई से शुरू हो गई है। अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं तो आप आज से बैंक जाकर उन्हें अपने खाते में जमा कर सकते हैं या एक्सचेंज करके कैश ले सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक आप एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक 2000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। यानी एक बार में आप 2 हजार के 10 नोट बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के बदले जा सकते हैं।

RBI गर्वनर बोले- 30 सितंबर तक बदल सकते हैं 2000 के नोट

RBI द्वारा 2000 रुपये के नोट पर लिए गए फैसले पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, ''4 महीने का समय दिया गया है। आप 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को एक्सचेंज और जमा कर सकते हैं। कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है इसलिए आप आराम से बैंक जाए और 2000 रुपये बदले। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।''

किसी भी आईडी प्रूफ के बिना एक बार में बदल सकते हैं 2 हजार के 10 नोट

अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2000 रुपये के नोटों को बदलने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी फॉर्म को भरने की जरूरत है?

तो आपको बता दें कि 20 हजार यानी 2 हजार के 10 नोट को एक वक्त पर बदलने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज या आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड या फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी।

बैंक में 2000 के 10 नोट बदलते या जमा करते वक्त आपको बैंक अधिकारियों कोई जानाकारी देने की भी जरूरत नहीं है कि ये नोट आपके पास कहां से और कैसे आया।

आरबीआई ने अपने सर्कुलर में कहा है कि बैंक को आरबीआई को ये जानकारी देनी होगी कि उन्होंने कितने 2000 के नोट बदलें।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने भी कहा है कि 2000 के नोट एक्सचेंज या जमा के समय भी किसी पहचान प्रमाण (आईडी प्रूफ) की जरूरत नहीं होगी। वहीं 2000 रुपये के नोटों को बदलने या जमा करने के समय किसी भी फॉर्म या पर्ची भरने की भी जरूरत नहीं होगी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरह ही अन्य बैंक भी ऐसा ही करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक (PNB), HDFC बैंक समेत कई बैंकों ने बयान जारी कर भी कहा है कि 2000 के 10 नोटों को बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के एक्सचेंज या जमा किया जाएगा।

Rs 2000 Note Deposit, Exchange Rule

10 नोट से ज्यादा बदलना हो तो क्या करें?

अगर किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये के 10 से ज्यादा नोट हैं, तो वह इसे अलग-अलग दिनों में बिना किसी परेशानी के बैंक आकर बदल सकता है क्योंकि एक्सचेंज दर्ज नहीं किया जा रहा है।

आरबीआई ने कहा है कि सभी बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा और एक्सचेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है ताकि समयबद्ध तरीके से अभ्यास पूरा किया जा सके और जनता को पर्याप्त समय मिल सके।

50 हजार रुपये से ज्यादा जमा के लिए देना होगा पैन कार्ड

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि 2000 रुपये के नोटों में 50,000 रुपये या उससे ज्यादा की जमा राशि के लिए, आपको बैंक को अपना पैन कार्ड देना होगा।

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