1993 मुंबई ब्लास्ट: 30 जुलाई को याकूब मेनन की फांसी तय, SC ने खारिज क्यूरेटिव पिटीशन
नयी दिल्ली (ब्यूरो)। मुंबई में 1993 सीरियल बम ब्लास्ट में दोषी करार और फांसी की सजा पा चुके याकूब अब्दुल रज्जाक मेनन उर्फ याकूब मेनन की क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। यह याचिका खारिज होने के बाद याकूब की फांसी तय हो गई है।

आपको बताते चलें कि याकूब को 30 जुलाई सुबह सात बजे फांसी होनी है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एचएल दत्तू, जस्टिस टीएस ठाकुर और जस्टिस एआर दवे के पास यह मामला है। मुंबई ब्लास्ट में 250 लोगों से ज्यादा की जान गई थी।












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