सिख विरोधी दंगे: केंद्र ने SC को बताया- SIT की सिफारिशें स्वीकार, दोषी पुलिसवालों के खिलाफ होगी कार्रवाई
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दिल्ली पुलिस की भूमिका पर ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि उस रिपोर्ट के मुताबिक दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच को वरिष्ठ वकील आरएस सूरी ने सूचित किया कि एसआईटी रिपोर्ट में पुलिस अधिकारियों की भूमिका की निंदा की गई है।
याचिकाकर्ता के वकील सूरी ने कहा कि वे 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित तौर पर संलिप्त पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवेदन दायर करेंगे। इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और कहा कि इस रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक, कई कदम उठाने की आवश्यकता है और ऐसा किया भी जाएगा।
वहीं, सूरी ने कहा कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए क्योंकि उनकी मिलीभगत से ये सब हुआ था। उन्होंने कहा कि हम इस मामले पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी, 2018 को जांच दल का गठन किया था, जिसे उन 186 मामले में आगे की जांच करनी थी जिन्हें पहले बंद कर दिया गया था।
जांच दल ने कोर्ट को बताया था कि इन मामलों में 50 फीसदी से अधिक काम हो चुका है और जांच पूरी करने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा था। बता दें कि 31 अक्टूबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षाकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद दिल्ली सहित देश के अनेक हिस्सों में बड़े पैमाने पर सिख विरोधी दंगे हुए थे। इन दंगों में अकेले दिल्ली में 2,733 लोगों की जान गई थी।