मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज, कोर्ट ने भेजा समन
संगरूर कोर्ट के जज रमनदीप कौर ने शिकायतकर्ता हितेश भारद्वाज की शिकायत पर 18 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ समन जारी किया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एक हिंदूवादी संगठन ने मानहानिक का केस दर्ज कराया है। उनके खिलाफ संगरूर कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया है। साथ ही उन से 100 करोड़ का हर्जाना भी मांगा गया है।
बजरंग दल हिंद के राष्ट्रीय संस्थापक हितेश भारद्वाज की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ संगरूर की कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया गया था। उन्होंने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपने मेनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठनों से की थी।
कोर्ट ने 10 जुलाई 2023 को मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद अदालत में पेश होने के लिए ऑर्डर जारी किया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में यह भी कहा है कि अगर खड़गे 10 जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं होते हैं उन्हें गैरहाजिरी में डालते हुए कोर्ट शिकायतर्कता का पक्ष सुनेगा।
शिकायतकर्ता ने खड़गे से 100 करोड़ 10 लाख रुपये का हर्जाना देने की मांग की है। हितेश का आरोप है कि खरगे ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने पर बजरंग दल या अन्य देश विरोधी संगठन जो समाज में नफरत फैलने का काम करते हैं पर पाबंदी लगाई जाएगी।












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