हिसार न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

मां-बेटे की हत्या करने वाले 16 दोषियों को हरियाणा में उम्रकैद, वारदात के साढ़े 5 साल बाद सजा मिली

Google Oneindia News

हिसार। हरियाणा के एक गांव में मार्च 2014 में हुई मां-बेटे की हत्या के मामले में अदालत ने 16 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या की यह वारदात हिसार के पास बरवाला के बालक गांव में अंजाम दी गई थी। हत्यारों ने गोलियां मारकर मां-बेटे की हत्या की थी। सभी आरोपी कोई न कोई हथियार लेकर उसके घर आ गए थे। अब उन दोनों की मौत के मामले में एडीएसजे सीमा सिंघल की अदालत ने फैसला सुनाया है।

court-given-life-imprisonment-to-16-guilty-who-killeed-mother-and-son

संवाददाता के अनुसार, इस केस में 16 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही हर दोषी पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों के नाम पढ़ते हुए जज ने बताया कि भूप सिंह उर्फ मोपल, सुनील, बंटी, विजय, राधेश्याम, संदीप, अनिल, प्रीतम, धौला, सुभाष, बिंदर, राजेंद्र, कुलदीप, ईश्वर, अमित, सुमित, सतीश, बंसी, राम सिंह, लीला राम, संजय, बिंद, राजबीर, गुरमीत, विनोद व चार अन्य को उम्रकैद भुगतनी होगी।

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता श्याम गोदारा के अनुसार, महिला और उसके बेटे से संबंधित शख्स सुरेश कुमार की शिकायत पर 15 मार्च 2014 को बरवाला थाना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे मां-बेटे को बेरहमी से मार दिया गया।

10 साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म के 36वें दिन दोषी को यूपी में सुनाई गई उम्रकैद की सजा10 साल की चचेरी बहन से दुष्कर्म के 36वें दिन दोषी को यूपी में सुनाई गई उम्रकैद की सजा

Comments
English summary
Hisar: court given life imprisonment to 16 guilty, who killed a mother and her son
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X