कोटाखाई गैंगरेप: हाईकोर्ट का आदेश, 2 दिन में जांच शुरू करे CBI

हिमाचल हाईकोर्ट ने आज प्रदेश सरकार की ओर से कोटखाई गैंगरेप मर्डर मामले की जांच सीबीआई से कराने के अनुरोध पर सुनवाई करते हुये इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने के आदेश दिये हैं।

शिमला। शिमला जिले के कोटखाई में स्कूली छात्रा से गैंगरेप मर्डर केस में हिमाचल हाईकोर्ट ने आज प्रदेश सरकार की ओर से कोटखाई गैंगरेप मर्डर मामले की जांच सीबीआई से कराने के अनुरोध पर सुनवाई करते हुये इस मामले की जांच सीबीआई के सुपुर्द करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने सीबीआई को सारे मामले का रिकार्ड सौंपने के लिये एक नए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया है। एसपी रैंक के अधिकारी एसआईटी के चीफ होंगे और सीबीआई को दो दिन में कोटखाई मामले की जांच अपने हाथ में लेने का आदेश दिया गया है। जांच एजेंसी पुलिस लॉकअप में एक आरोपी की हत्या के मामले की जांच भी करेगी।

कोटाखाई गैंगरेप: हाईकोर्ट का आदेश, 2 दिन में जांच शुरू करे CBI

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने आज यह आदेश दिए। इससे पहले आज इस मामले की डबल बैंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस संबंध में मुख्य सचिव से भी शपथ पत्र दायर करने को कहा था। जबकि डीजीपी और एसपी शिमला को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा था।

उधर, एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने बताया कि हाईकोर्ट ने कोटखाई गैंगरेप मर्डर मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया था कि इस मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए। इस पर कोर्ट ने आज आदेश दिए। कोर्ट ने सीबीआई को एसआईटी बनाने को कहा और कम से कम तीन सदस्यों की एसआईटी हो और एसपी स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में बने और डीएसपी स्तर से नीचे का कोई अफसर इसमें न हो। सरकार इस टीम को हर स्तर पर पूरी मदद करेगी।

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