CM वीरभद्र सिंह की करोड़ों की संपत्ति होगी कुर्क, अदालत ने लगाई मुहर
शिमला। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में बुरी तरह फंसे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आज एक बड़ा झटका अदालत ने दिया है। वीरभद्र सिंह के दिल्ली से सटे महरौली वाले फार्म हाउस को कुर्क करने के प्रर्वत्तन निदेशालय के आदेश पर विशेष अदालत ने मुहर लगा दी है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ये संपत्ति तब तक अटैच रहेगी जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आपको बता दें कि ईडी ने 3 अप्रैल को ये फार्म हाउस धन शोधन निरोधक कानून के तहत कार्रवाई करते हुये अटैच करने के आदेश दिए थे। यह फॉर्म हाउस वीरभद्र के बेटे विक्रमादित्य सिंह और बेटी अपराजिता सिंह की कंपनी के नाम पर खरीदा गया था।
जांच एजेंसी का आरोप है कि ये फार्म हाउस काले धन के जरिए खरीदा गया। कागजों में इस संपत्ति की कीमत 1 करोड़ बीस लाख बताई गई है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू 27.29 करोड़ रुपए हैं। फार्म हाउस खरीदने के लिए 5.41 करोड़ रुपए नकद दिए गए। फॉर्महाउस फर्जी कंपनियों की फंडिंग के जरिए खरीदा गया। फॉर्महाउस खरीदने के लिए पैसों की व्यवस्था वकामुल्ला चंद्रशेखर ने की, जो तारिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर हैं।
प्रर्वत्तन निदेशालय ने संपत्ति अटैच करने की यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से की गई। यह कार्रवाई वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह सहित नौलोागें के खिलाफ आय से अधिक सपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून और भारतीय दंड सहिंता की धारा 109 के तहत 31 मार्च को आरोप पत्र दाखिल करने और इस पर ईडी की ओर से अपराधिक मामला दर्ज करने के बाद की गई।












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