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कोटखाई मामले में सीबीआई फिर खाली हाथ, हाईकोर्ट ने मांगी कंप्लीट स्टेटस रिपोर्ट

शिमला। बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस की अहम सुनवाई हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में हुई लेकिन सीबीआई इस मामले में अपनी पूर्ण स्टेटस रिर्पोट पेश नहीं कर पाई जिससे जांच एजेंसी की अदालत में फजीहत ही हुई। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ ने अदालत में अपने कड़े तेवर दिखाते हुये सीबीआई से कम्प्लीट स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत में एफिडेविट पेश किया। जिसके बाद अदालत ने 29 मई को सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। अब 29 मई को फिर मामले में सुनवाई होगी। वहीं सीबीआई ने अदालत से कहा कि वह 11 जुलाई से पहले चालान फाइल करेगा।

High court rebuked CBI for not submitting complete status report in Kotkhai case

इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। जहां सीबीआई ने अदालत में सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। इस दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि ये इस मामले में 10 वीं और अंतिम स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें सब तथ्यों का खुलासा कर दिया है। लेकिन कोर्ट 12 पन्नों की इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ। वकील ने कहा कि 90 दिनों के अंदर पकड़े हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। अदालत ने सीबीआई को 8 मई तक हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए थे। 8 मई को सीबीआई के एफिडेविट देने के बाद हाईकोर्ट ये फैसला करेगा कि उनको 9 मई को पेश होना है या नहीं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ में हुई। दोनों जस्टिस ने कहा कि स्टेटस रिपोर्ट पेश करने से पहले ही वह समाचार पत्रों में छप गई थी।

High court rebuked CBI for not submitting complete status report in Kotkhai case

इससे पहले सोमवार को बहुचर्चित कोटखाई गैंगरेप मर्डर केस के आरोपी अनिल उर्फ नीलू को शिमला में सीबीआई की जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुये आरोपी की ज्यूडिशियल कस्टडी 19 मई तक बढ़ा दी। 29 अप्रैल से आरोपी अनिल ज्यूडिशियल कस्टडी में है। सीबीआई ने लंबी जांच के बाद एक लकड़हारे अनिल को मुख्य आरोपी माना है और आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाला है। सीबीआई ने 90 दिनों के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पेश करने का दावा किया है। बता दें कि सीबीआई ने इस आरोपी को पकडक़र केस सलुझाने का दावा किया है। अब आरोपी की 12 दिनों के लिए एक बार फिर जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है।

बता दें, बीते 4 जुलाई 2017 को शिमला जिला के कोटखाई की एक छात्रा स्कूल से लौटते वक्त लापता हो गई थी। इसके बाद 6 जुलाई को कोटखाई के जंगल में बिना कपड़ों के पीडि़ता की लाश मिली थी। छात्रा की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले में छह आरोपी पकड़े गए थे। इनमें राजेंद्र सिंह उर्फ राजू, हलाइला गांव, सुभाष बिस्ट (42) गढ़वाल, सूरज सिंह (29) और लोकजन उर्फ छोटू (19) नेपाल और दीपक (38) पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार से है। इनमें से सूरज की कोटखाई थाने में 18 जुलाई की रात को हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि राजू की सूरज से बहस हुई और उसके बाद राजू ने उसकी हत्या कर दी। सीबीआई ने इन दोनों मामलों में केस दर्ज किया है।

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