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हरियाणा: नई अनुग्रह-अनुदान नीति के तहत 45 मृतक पुलिसकर्मियों के आश्रितों को मिली सरकारी नौकरी

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चंडीगढ़। हरियाणा में राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत 2020 के दौरान नई अनुग्रह-अनुदान नीति के अन्तर्गत शहीद पुलिसकर्मियों के 45 आश्रितों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल (Chief Minister Manohar Lal) ने पुलिस शहीदी दिवस के अवसर पर ये घोषणा की थी कि नई अनुग्रह-अनुदान नीति के तहत 50 शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। हरियाणा के डीजीपी ने कहा है कि 45 परिजनों में 31 आश्रितों को कांस्टेबल, 12 को क्लर्क और दो को ग्रेड 4 में नियुक्ति दी गई है। वहीं बाकि के आश्रितों को नौकरी प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।

Haryana police

कोरोना काल में 2900 पुलिसकर्मी हुए थे संक्रमित- डीजीपी

इस दौरान हरियाणा के डीजीपी ने कोरोना काल के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा की गई ड्यूटी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिसकर्मियों का अहम योगदान था। हालांकि उनके लिए एक चुनौती भी थी। डीजीपी ने कहा कि अपनी जान को जोखिम में डालकर पुलिसकर्मियों ने अपनी ड्यूटी निभाई। कोरोना काल में 2900 से अधिक पुलिसकर्मी कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। इनमें से 2813 मामले ठीक हो चुके हैं। हालांकि, मोर्चे पर काम करने वाले हमारे 14 पुलिसकर्मी कोविड-19 के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मृतक पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक प्रस्ताव पहले ही सरकार को भेजा जा चुका है।

क्या है नई पॉलिसी?

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने एक नई अनुग्रह-अनुदान नीति लागू की है, जिसके तहत 52 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त कर्मचारी के मामले में उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाएगी।

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English summary
Under the Govt scheme 45 martyred policemen dependent person get govt job
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